उत्तर प्रदेश

देवरिया: अवैध मजार पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, गुंबद तोड़ने की कार्रवाई शुरू

SDM कोर्ट के आदेश के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण, हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्ट

देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। देवरिया-गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज से सटे हजरत शहीद सैय्यद अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने की प्रक्रिया रविवार को शुरू कर दी गई। एसडीएम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने तीन बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण का काम शुरू किया।
कोर्ट ने माना सरकारी जमीन, दिए ध्वस्तीकरण के आदेश
इस मजार की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। देवरिया सदर से भाजपा विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने शासन और प्रशासन से मजार की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। मामला एसडीएम कोर्ट में पहुंचा, जहां लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि जिस जमीन पर मजार बनी है, वह सरकारी रिकॉर्ड में ‘बंजर’ और ‘हरित क्षेत्र’ (Green Zone) के रूप में दर्ज है। इसके बाद कोर्ट ने मजार को अवैध मानते हुए तत्काल ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया।
तीन बुलडोजर और भारी पुलिस फोर्स तैनात
रविवार दोपहर से ही मजार कमेटी ने कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सामान हटाना शुरू कर दिया था। कमेटी के अध्यक्ष राशिद खान ने बताया कि वे स्वयं ही ध्वस्तीकरण में सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। देवरिया-गोरखपुर एनएच पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है और रूट डायवर्ट किया गया है। मौके पर तीन बुलडोजर गुंबद और पक्का निर्माण तोड़ रहे हैं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।
2019 से चल रही थी कानूनी लड़ाई
गौरतलब है कि साल 2019 में भाजपा नेता नवीन सिंह, मारकंडेय तिवारी और अन्य ने इस अवैध निर्माण की शिकायत की थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार सुबह तक मजार को पूरी तरह जमींदोज कर दिया जाएगा।

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