• UIDAI के निर्देश के बाद बदला नियम, जन्मतिथि का पक्का सबूत नहीं है आधार • महाराष्ट्र में अगस्त 2023 के बाद आधार के जरिए बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे कैंसिल
लखनऊ/मुंबई:अगर आप जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब आधार कार्ड को ‘जन्म प्रमाण पत्र’ या ‘जन्म तिथि’ (DOB) के पक्के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यूपी में नियोजन विभाग का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग ने सभी सरकारी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि सत्यापित (Verified) नहीं होती, इसलिए इसे आधिकारिक जन्म तिथि दस्तावेज नहीं माना जा सकता। अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको स्कूल रिकॉर्ड, अस्पताल की पर्ची या अन्य वैध दस्तावेज देने होंगे।
महाराष्ट्र में सर्टिफिकेट होंगे रद्द, अधिकारियों पर गिरेगी गाज महाराष्ट्र सरकार ने इससे भी सख्त कदम उठाया है। वहां आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए संदिग्ध जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया गया है।
- अगस्त 2023 के बाद: राज्य में अगस्त 2023 में अधिनियम में संशोधन के बाद, जिन भी लोगों ने सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए थे, वे सभी कैंसिल कर दिए जाएंगे।
- कार्रवाई: जिन अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर ये सर्टिफिकेट जारी किए, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
क्यों लिया गया यह फैसला? यह निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के एक पत्र के आधार पर लिया गया है। UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड एक ‘पहचान का प्रमाण’ (Identity Proof) है, न कि नागरिकता या जन्मतिथि का प्रमाण। आधार बनवाते समय जन्मतिथि के लिए कड़े दस्तावेज अनिवार्य नहीं होते, इसलिए इसे जन्म का ठोस सबूत नहीं माना जा सकता। सरकार का मानना है कि इस फैसले से फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के जरिए होने वाले गैर-कानूनी कामों पर रोक लगेगी।
(डिस्क्लेमर: आत्महत्या समस्या का हल नहीं है। यदि आप तनाव महसूस कर रहे हैं, तो मदद के लिए सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें।)
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