गाजीपुर की पास्को कोर्ट ने नाबालिक बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

14 साल बाद गाजीपुर में किसी अभियुक्त को मिला मृत्युदंड, न्याय की मिसाल बना फैसला
गाजीपुर: जिले की पास्को (POCSO) कोर्ट ने सोमवार को एक जघन्य अपराध मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिक बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट रामअवतार प्रसाद ने अभियुक्त संजय नट को धारा 377 और 302 भारतीय दंड संहिता के तहत फांसी की सजा का आदेश दिया।
क्या था पूरा मामला
यह घटना 19 फरवरी 2024 की है। मामला गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां अभियुक्त संजय नट ने अपने ही पटीदारी के 8 वर्षीय मासूम बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया। बच्चे के साथ उसने पहले अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। अपराध छिपाने के लिए संजय ने शव को एक बोरी में डालकर अपने घर के टीन के बक्शे में छिपा दिया।
जब बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान गांव की एक बच्ची ने बताया कि मृतक को आख़िरी बार अभियुक्त संजय के साथ जाते हुए देखा गया था। इसी आधार पर बच्चे के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संजय नट को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर शव को टीन के बक्शे से बरामद किया गया।
अदालत में हुई सख्त कार्रवाई
विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों को अदालत में पेश किया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। अदालत ने माना कि यह अपराध न केवल अमानवीय है, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा फैलाने वाला भी है।
14 साल बाद गाजीपुर में फांसी की सजा
बताया जा रहा है कि गाजीपुर में पिछले 14 वर्षों में किसी भी आरोपी को पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत के इस फैसले को न्याय व्यवस्था की सख्ती और बाल अपराधों के प्रति संवेदनशील रुख के तौर पर देखा जा रहा है।
समाज के लिए संदेश
पास्को कोर्ट का यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि यह समाज को यह सन्देश भी देता है कि बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। न्यायालयों का यह कड़ा कदम भविष्य में ऐसे अपराधियों के लिए चेतावनी का काम करेगा।
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