उत्तर प्रदेश

देश/दुनिया : प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं रहने पर कटेगा 10,000 का चालान गाडी भी हो सकती ही जब्त l


देश/दुनिया : प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं रहने पर कटेगा 10,000 का चालान गाडी भी हो सकती ही जब्त 

भारत में लागू हो चुके नए मोटर अधिनियम में प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं रखने के उपरांत आपके गाड़ी के ऊपर ₹10000 का जुर्माना लगता है. PUC अलग अलग गाड़ियों के लिए निश्चित अंतराल पर जारी किए जाते हैं और उसे जांच करवा कर हासिल करना वाहन मालिक का उत्तरदायित्व है.
अगर सड़क पर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं और प्रदूषण सर्टिफिकेट भी बनवा रखे हैं फिर भी आपको 10000 का न्यूनतम चालान और साथ में 420 करने का एफ आई आर दर्ज हो सकता है. देशभर में अलग-अलग बड़े-बड़े शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण के बीच इस बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और परिवहन विभाग सख्त हो गया है l इसलिए नए मोटर अधिनियम को देखते हुवे प्रदूषण सेट्रिफिकेट जरूर बनवा ले ।
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