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धौला कुआं BMW हिट एंड रन मामला आरोपी गगनप्रीत कौर को शर्तों के साथ मिली जमानत, पासपोर्ट जमा करने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने धौला कुआं में हुए चर्चित बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर को सशर्त जमानत दे दी है। इस दुर्घटना में वित्त मंत्रालय में तैनात उप सचिव नवजोत सिंह की दर्दनाक मौत हो गई थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गगनप्रीत कौर को ₹1,00,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा करने का आदेश सुनाया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गगनप्रीत पर कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। एक महत्वपूर्ण शर्त के तौर पर, उसे अपना पासपोर्ट तत्काल अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वह जांच के दौरान देश छोड़कर बाहर न जा सके।
क्या था मामला?
यह घटना 14 सितंबर को दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुई थी, जब एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने एक अन्य वाहन को टक्कर मार दी थी। कार को कथित तौर पर गगनप्रीत कौर चला रही थी। इस भीषण टक्कर में दूसरी गाड़ी में सवार वित्त मंत्रालय के उप सचिव, नवजोत सिंह, गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अदालत का यह फैसला बचाव पक्ष की दलीलों के बाद आया है, हालांकि अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया था। जमानत मिलने के बावजूद, मामले की सुनवाई जारी रहेगी और गगनप्रीत कौर को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।

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