पाकिस्तान गई भारतीय सिख महिला ने मुस्लिम से रचाई शादी, मचा बवाल; हाई कोर्ट में गिरफ्तारी और डिपोर्ट करने की मांग

• जत्थे के साथ गई थी सरबजीत कौर, लाहौर से 50 किमी दूर प्रेमी से किया निकाह
• पूर्व विधायक महिंदर पाल सिंह ने बताया ‘सुरक्षा को खतरा’, वीजा उल्लंघन का आरोप
लाहौर/नई दिल्ली: धार्मिक यात्रा पर पाकिस्तान गई एक भारतीय सिख महिला का वहां के मुस्लिम युवक से शादी करने का मामला अब कानूनी पचड़े में फंस गया है। गुरु नानक जयंती के उत्सव में शामिल होने गई 48 वर्षीय सरबजीत कौर ने वापस लौटने के बजाय पाकिस्तान में ही रुकने और निकाह करने का फैसला किया। इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब पाकिस्तान के एक पूर्व विधायक ने लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर महिला की तत्काल गिरफ्तारी और भारत निर्वासन (Deportation) की मांग कर दी।
क्या है पूरा मामला?
सरबजीत कौर उन 2,000 सिख तीर्थयात्रियों के जत्थे का हिस्सा थीं, जो इस महीने की शुरुआत में वाघा सीमा के जरिए पाकिस्तान पहुंचे थे। जत्था 13 नवंबर को भारत लौट आया, लेकिन सरबजीत कौर वापस नहीं आईं। जांच में पता चला कि पाकिस्तान पहुंचने के अगले ही दिन (4 नवंबर) वह अपने जत्थे से अलग हो गईं और लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर शेखपुरा जिले में नासिर हुसैन नामक व्यक्ति से शादी कर ली।
पूर्व विधायक ने जताई आपत्ति, कोर्ट पहुंचे
पंजाब विधानसभा के पूर्व सदस्य (MPA) महिंदर पाल सिंह ने बुधवार (26 नवंबर 2025) को लाहौर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरबजीत कौर का वीजा समाप्त हो चुका है, इसलिए उनका पाकिस्तान में रहना अवैध है।
सिंह ने अपनी याचिका में कहा, “यह मामला पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। महिला का आपराधिक इतिहास होने का भी संदेह है, इसके बावजूद उसे मंजूरी दी गई।” उन्होंने अदालत से मांग की है कि एजेंसियों को आदेश दिया जाए कि वे कौर को गिरफ्तार करें और तुरंत भारत वापस भेजें।
प्रेमी युगल ने पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप
दूसरी ओर, सरबजीत कौर और उनके पति नासिर हुसैन भी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पुलिस उनके घर पर छापे मार रही है और उन पर शादी तोड़ने का दबाव बना रही है।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद सरबजीत कौर को पाकिस्तान में रहने की अनुमति मिलेगी या उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करते हुए भारत लौटना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट जल्द ही इस मामले की सुनवाई करेगा।
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