लखनऊ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए,कैब, ऑटो, ई-रिक्शा और ओला-उबर के लिए लागू हुआ महत्वपूर्ण नियम।


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, योगी सरकार ने कैब, ऑटो, ई-रिक्शा और ओला-उबर जैसी सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण नया नियम लागू किया है। अब हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी के भीतर अपना नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।यह निर्णय उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सिफारिश पर लिया गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने हाल ही में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे सभी जिलों में लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाना है। गाड़ी में ड्राइवर का नाम और संपर्क नंबर साफ-साफ लिखा होना चाहिए ताकि किसी भी असहज स्थिति में यात्री, विशेष रूप से महिलाएं, तुरंत ड्राइवर की पहचान कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज करा सकें।
यह पहल महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस नियम के उल्लंघन पर चालान और परमिट निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग का मानना है कि इस पहल से सार्वजनिक परिवहन में पारदर्शिता बढ़ेगी और महिलाओं में सुरक्षा का भाव भी सशक्त होगा।

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