उत्तर प्रदेश

शादियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 7 मुकदमों का शातिर बदमाश अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार

मुखबिर की सूचना पर हंसराजपुर मार्ग पर हुई घेराबंदी; गैंगस्टर और चोरी जैसे गंभीर मामलों में रहा है संलिप्त।


गाज़ीपुर: थाना शादियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत शादियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने क्षेत्र के एक शातिर अपराधी रणजीत सिंह उर्फ गोलू को अवैध असलहे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर गैंगस्टर और धोखाधड़ी जैसे सात गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं।
घेराबंदी कर दबोचा गया अभियुक्त गुरुवार को उपनिरीक्षक आनंद कुमार गुप्ता अपनी टीम के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था और संदिग्धों की चेकिंग के लिए गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ किसी वारदात की फिराक में हंसराजपुर के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए त्रिमुहानी हंसराजपुर–रंजीतपुर–यूसुफपुर मार्ग पर घेराबंदी की और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया।
तलाशी में मिला .315 बोर का तमंचा पुलिस द्वारा की गई तलाशी में अभियुक्त के पास से एक .315 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त की पहचान रणजीत सिंह उर्फ गोलू (26 वर्ष), निवासी ग्राम हंसराजपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रणजीत सिंह का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने बताया कि उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें शामिल हैं:


* आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार रखना)
* गैंगस्टर एक्ट
* चोरी और धोखाधड़ी
* मारपीट और अन्य गंभीर धाराएं


अपराधियों के खिलाफ हमारा अभियान निरंतर जारी है। इस गिरफ्तारी से न केवल एक शातिर बदमाश सलाखों के पीछे पहुँचा है, बल्कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।— थाना प्रभारी, शादियाबाद
नाम: रणजीत सिंह उर्फ गोलू (उम्र 26 वर्ष)
* बरामदगी: एक तमंचा और जिंदा कारतूस (.315 बोर)
* टीम नेतृत्व: उपनिरीक्षक आनंद कुमार गुप्ता
* दर्ज मामले: 07 (गैंगस्टर, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि)
* धारा: 3/25 आर्म्स एक्ट (मु0अ0सं0 010/2026)

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