सरकारी योजनाएं: बैंक कर्मचारी कर रहे टालमटोल? जानिए ग्राहक के अधिकार और शिकायत करने का पूरा तरीका।
सरकारी योजनाएं: बैंक कर्मचारी कर रहे टालमटोल? जानिए ग्राहक के अधिकार और शिकायत करने का पूरा तरीका।


नई दिल्ली: अक्सर बैंक में जाने वाले ग्राहकों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जब जरूरी काम कराने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है या कर्मचारी उन्हें बार-बार टालते रहते हैं — जैसे “लंच के बाद आना”, “कल आना” या फिर कर्मचारी ही ड्यूटी पर न मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ग्राहक बस यूं ही सहता रहेगा या उसे भी कुछ अधिकार मिले हैं?
इस सवाल का जवाब है — हां, ग्राहक को पूरी सुरक्षा और अधिकार प्राप्त हैं, और अगर बैंक कर्मी ड्यूटी ऑवर्स में काम करने से मना करता है या लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
ग्राहक को RBI ने दिए हैं कई अधिकार
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंक ग्राहकों को कई अधिकार दिए गए हैं, जिनके तहत ग्राहक बैंक सेवा में किसी तरह की लापरवाही, दुर्व्यवहार या देरी की शिकायत कर सकता है। कई बार जानकारी के अभाव में ग्राहक इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते और परेशानियों का शिकार बनते हैं।
बैंक में लापरवाही? सबसे पहले करें बैंक मैनेजर से शिकायत
यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान काम करने से मना करता है या बार-बार टालमटोल करता है, तो ग्राहक सबसे पहले बैंक के ब्रांच मैनेजर या नोडल अधिकारी के पास जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है।
फिर भी सुनवाई नहीं? तो करें ग्रिवेंस रिड्रेसल नंबर पर शिकायत
हर बैंक का अपना Grievance Redressal System होता है, जहां ग्राहक कॉल, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिकतर बैंकों के पास टोल फ्री नंबर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल मौजूद होते हैं, जिन पर तुरंत एक्शन लिया जाता है।
30 दिन में समाधान न मिले तो RBI तक जाएं
अगर बैंक स्तर पर 30 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल तक सीधे शिकायत कर सकता है। इसके लिए आरबीआई ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) पोर्टल https://cms.rbi.org.in जारी किया है, जहां आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इसके अलावा आप ईमेल द्वारा CRPC@rbi.org.in पर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। साथ ही ग्राहक RBI के टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल कर भी समाधान पा सकते हैं।
किन-किन मामलों में कर सकते हैं शिकायत?
* बैंकिंग सेवा में लापरवाही
* समय पर ट्रांजैक्शन न होना
* UPI फेल्योर या डिले पेमेंट
* लोन संबंधित शिकायतें
* ग्राहक से दुर्व्यवहार या टालमटोल
अगर आपको बैंक में बार-बार टालमटोल किया जा रहा है या काम में अनावश्यक देरी हो रही है, तो चुप रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास पूरा अधिकार है और आरबीआई ने आपको इसका समाधान पाने के लिए पूरी प्रक्रिया भी दी है। जरूरत है सिर्फ जानकारी की और सही कदम उठाने की।
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