पूर्वांचल

ED की कस्टडी में रहेंगे अब्बास अंसारी 17 नवंबर तक बढ़ गया कस्टडी का समय

मुख्तार अंसारी के बेटे व एमएलए अब्बास अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है शुक्रवार को कोर्ट ने ईडी कस्टडी को 6 दिन के लिए बढ़ा दिया है यह आदेश सेशन जज अनिरुद्ध प्रसाद तिवारी ने दिया है को कोर्ट ने 18 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे तक कस्टडी में पूछताछ के लिए सौंपा गया है विधायक अब्बास अंसारी को 12 नवंबर तक हिरासत में रखा गया था लेकिन यदि जिस दिन समाप्त हो रही थी उसी दिन न्यायालय में अवकाश है इसी को आधार बनाकर ईडी ने 1 दिन पूर्व अर्जी पेश किया और कहा कि अभी अब्बास से उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ करना बाकी है इसलिए ईडी ने हिरासत को और 7 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए को और बढ़ा दिया जाए और कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपित को हिरासत में लेने के एवं हिरासत के बाद न्यायिक अभिरक्षा में सौंपने के वक्त नमस्कार दोनों ही समा आरोपित का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा अदालत ने ईडी को अस्पष्ट चेतावनी दी है कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का कोई थर्ड डिग्री का प्रयोग लिया उत्पीड़न नहीं किया जाएगा अदालत ने कहा कि इस अवधि के दौरान वह अपने अधिवक्ता के संपर्क कर सकते हैं लेकिन अधिवक्ता हीरे की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ईडी की तरफ से सहायक निदेशक गौरव कुमार ने कस्टडी रिमांड अर्जी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने अभियुक्त को 7 दिन की कस्टडी रिमांड में भेजने की मांग की l
आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दो अभियुक्त हैं जिसकी प्राथमिकता गाजीपुर मऊ में दर्ज की गई है जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि यदि के खिलाफ मुकदमा गाजीपुर में एक भूमि को जबरदस्ती और जीत कर उस पर गोदाम बना लिया है इस मामले में आईसीसी 419 420 467 और 468 120 बी और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है इस मामले में आज की बात करें तो यह लगभग 15 करोड़ 31 लाख से अधिक का है इस मामले में ईडी को तमाम साथ उपलब्ध करना है जिससे कि अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जा सके l
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