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गाजीपुर: बाहुबली हरिहर सिंह को आजीवन कारावास सहित 1लाख का अर्थदंड

गाजीपुर: रामपति सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बाहुबली हरिहर सिंह को आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया l अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा । मामला रामपति सिंह को दिनदहाड़े बाजार में कई राउंड फायरिंग के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । मामला सैदपुर थाना क्षेत्र में धारा 302 के अंतर्गत हरिहर सिंह के खिलाफ अपराध संख्या 215/84 ST नंबर 175/84 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट कोर्ट में पेश किया
जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आज फैसला सुनाया पीड़ित परिवार ने कहा कि अब जा के मिला न्याय ।
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