उत्तर प्रदेश

फेसबुक पर ‘राहुल’ बनकर अब्दुल्ला ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर फरार

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र से पहचान छिपाकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने और फिर उसे भगा ले जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने फेसबुक पर अपना नाम ‘राहुल’ बताकर युवती से दोस्ती की थी, जबकि असल में वह अब्दुल्ला नाम का मुस्लिम युवक निकला। युवती की मां ने आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ धर्मांतरण और निकाह की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।
फेसबुक से शुरू हुई ‘छद्म’ प्रेम कहानी
जानकारी के अनुसार, कोतवाली इलाके की रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से एक युवक से हुई थी। युवक ने खुद को ‘राहुल’ बताकर युवती को अपने विश्वास में लिया और शादी का झांसा दिया। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम में बदल गई।
बीते 11 मार्च को जब पीड़िता के पिता (जो कपड़ों की फेरी करते हैं) और मां अपनी दुकान पर थे, तब युवती घर से लापता हो गई। जाने से पहले उसने अपने पिता से फोन पर दुकान आने की बात कही थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि वह अपना मोबाइल घर छोड़ गई है और साथ में 50 हजार रुपये की नकदी व जेवर भी ले गई है।
जांच में खुला असली नाम का राज
परिजनों ने जब अपनी स्तर पर छानबीन शुरू की, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस युवक को वे ‘राहुल’ समझ रहे थे, वह असल में अब्दुल्ला पुत्र आफताब निकला, जो स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के ही एक मोहल्ले का निवासी है। आरोप है कि अब्दुल्ला ने अपने पिता और मामा की साजिश के तहत युवती को गुमराह किया और उसे भगा ले गया।
धर्मांतरण और निकाह का डर
पीड़ित मां ने पुलिस के सामने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि उन्हें डर है कि आरोपी और उसके परिजन उनकी बेटी का जबरन धर्मांतरण कराकर उसका निकाह कर देंगे। काफी तलाश के बाद भी जब बेटी का सुराग नहीं मिला, तब परिजनों ने कानून की शरण ली।
पुलिसिया कार्रवाई बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज
गाजीपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मुख्य आरोपी राहुल उर्फ अब्दुल्ला, उसके पिता और उसके मामा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया है:
धारा 87: बहला-फुसलाकर भगा ले जाना।
धारा 318 (4): धोखाधड़ी और बेईमानी।
धारा 61 (2): आपराधिक साजिश।
“पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। युवती की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है।” — स्थानीय पुलिस प्रशासन

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