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लखनऊ: बालकनी में गमला रखना अब गैरकानूनी, एलडीए ने जारी किया सख्त निर्देश |


बालकनी में गमला रखना अब गैरकानूनी, एलडीए ने जारी किया सख्त निर्देश

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अपार्टमेंट्स की बालकनी में गमले रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय महाराष्ट्र के पुणे में घटित एक दर्दनाक घटना के बाद लिया गया है, जिसमें बालकनी से गिरा एक गमला नीचे खेल रहे बच्चे की जान ले बैठा।

एलडीए के अपर सचिव सी.पी. त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब लखनऊ के किसी भी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कोई निवासी अपनी बालकनी, रेलिंग या पैरापेट वॉल पर गमला नहीं रख सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

AOA और बिल्डर होंगे जिम्मेदार

एलडीए ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) और बिल्डरों को भी आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी है। जहां AOA गठित है, वहां एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को सभी निवासियों को आदेश की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए व्हाट्सएप, नोटिस बोर्ड और व्यक्तिगत संवाद जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाएगा।

जहां AOA अस्तित्व में नहीं है, वहां बिल्डर को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है और जागरूकता में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित AOA पदाधिकारियों, बिल्डर और फ्लैट मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम

एलडीए के अनुसार, बालकनी में रखे गमले भारी होते हैं और हवा या लापरवाही से नीचे गिर सकते हैं, जिससे गंभीर चोट या मृत्यु की संभावना बनी रहती है। यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

विकल्प की तलाश में बागवानी प्रेमी

बालकनी सजावट और शौकिया बागवानी करने वाले निवासियों के लिए यह फैसला भले ही निराशाजनक हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वैकल्पिक उपाय जैसे इनडोर प्लांट्स, हैंगिंग गार्डन और दीवार पर लगने वाले सुरक्षित पॉट्स को अपनाया जा सकता है।

एलडीए ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सामूहिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और सभी नागरिकों को इसका पालन करना अनिवार्य है।

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