सराफा डकैती कांड सफाई साक्ष्य न देने पर आरोपियों को अंतिम अवसर, 29 मई को होगी अगली सुनवाई

सुलतानपुर। करोड़ों रुपये के बहुचर्चित सराफा डकैती कांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में सोमवार को आरोपियों की ओर से कोई सफाई साक्ष्य (Defense Evidence) पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया है। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) श्याम मोहन जायसवाल की अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख मुकर्रर की है।
विशेष लोक अभियोजक (Special PO) अल्का सिंह ने बताया कि सराफा व्यवसायी के ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती के इस मामले में आरोपियों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। सोमवार को अदालत में आरोपियों की तरफ से सफाई साक्ष्य पेश किया जाना था, लेकिन उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को अंतिम मौका दिया है।
साल 2025 में दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मुकदमा
गौरतलब है कि अमेठी जनपद के मोहनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानी नगर निवासी मुख्य आरोपी विपिन सिंह और उसके सह-आरोपियों के खिलाफ तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने कोतवाली नगर में 1 मई 2025 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
इन आरोपियों के खिलाफ चल रहा है विचारण:
- विपिन सिंह (मुख्य आरोपी)
- सचिन सिंह
- त्रिभुवन कोरी
- पुष्पेंद्र सिंह
- विनय शुक्ला
- अरविंद यादव
- दुर्गेश प्रताप सिंह
- विवेक सिंह
- अजय यादव
- अंकित यादव
- अरबाज
- फुरकान
तेजी से चल रही है अदालती कार्यवाही
करोड़ों के आभूषणों की डकैती से जुड़े इस संवेदनशील मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल होने के बाद से ही अदालत में तेजी से विचारण (Trial) चल रहा है। आरोपियों के बयान दर्ज होने के बाद अब पत्रावली सफाई साक्ष्य के चरण में है, जिसके लिए 29 मई की तिथि बेहद अहम मानी जा रही है।
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